नो ड्यूज सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है
फर्रुखाबाद। यूपी पंचायत चुनाव में सभी उम्मीदवारों से नो ड्यूज सर्टिफिकेट मांगा जाना नियम संगत नहीं है। इस बारे में पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने एक पत्र राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को जारी किया है।
पत्र में कहा गया है कि कुछ जिलाधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि. और जिला सहकारी बैंक लि. के बकायेदारों से नो ड्यूज सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, यह पंचायतीराज नियमावली के प्रावधानों के विपरीत है।