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मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने दिया मृत्युदंड


झुंझुनूं । झुंझुनू जिले के पिलानी थानान्तर्गत गत 19 फरवरी को पांच वर्षीय मासूम को अपहृत कर उससे दुष्कर्म करने व ग्राम गाडा खेड़ा के निकट मासूम को पटक जाने के मामले में विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो सुकेश कुमार जैन ने आज बुधवार को दुष्कर्मी सुनील कुमार निवासी शाहपुर को धारा 36376, 376 (1,2,3) व 366ए भादस तथा 5/6 व 9/10 पोक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। मंगलवार को न्यायालय ने दुष्कर्मी को सुनील कुमार को न्यायालय में बुलाया व उसे दोषी करार दिया था। 
विशिष्ट लोक अभियोजक लोकेन्द्र सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय ने इस अपराध को जघन्य से जघन्य माना है और कहा कि एक पशु भी अपने छोटे बच्चे के साथ ऐसा कृत्य नहीं करता। इसलिए यह मृत्युदंड के लायक है। 

गौरतलब है कि इस मामले में घटना के 10 दिवस के भीतर ही पुलिस ने दुष्कर्मी के विरूद्ध चालान पेश कर दिया तथा न्यायालय ने भी घटना के 10 रोज के अंदर ही इस मामले की सुनवाई पूरी कर मंगलवार को दुष्कर्मी को दोषी करार कर दिया था । इस मामले में एक मार्च को पुलिस ने दुष्कर्मी के विरुद्ध चालान पेश किया था तथा एक मार्च से 16 मार्च के मध्य 6 छुट्टियां होने से 10 रोज में ही इस मामले की पूरी सुनवाई कर ली गयी। अदालत ने इसे 26 वें दिन दोषी करार दिया था तथा आज 27 वें दिन मृत्युदंड की सजा सुना दी है। इस घटना की सम्पूर्ण क्षेत्र में कड़ी निंदा और आक्रोश देखा गया था और लोगों ने मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी के लिए फांसी की मांग की थी।

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