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पंजाब की जेलों में सुरक्षा मजबूत करने और अपराध पर काबू पाने के लिए प्रिजन एक्ट में संशोधन को मंजूरी

 चंडीगढ़। पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को जेल एक्ट 1894 में संशोधन करने को मंजूरी दी है, ताकि जेलों में कैदियों द्वारा अंजाम दिए जाने दंगा-फ़साद, जेल से भागना और जेल अनुशासन और नियमों का उल्लंघन जैसे अपराधों के लिए सख्त सजा दी जा सके और जेलों की सुरक्षा मजबूत की जा सके।

इस आशय का फैसला मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। ऐसे में अब संशोधन करने के लिए एक बिल विधानसभा के बजट सत्र में लाया जाएगा।


पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को जेल एक्ट 1894 में संशोधन करने को मंजूरी दी है ताकि जेलों में कैदियों द्वारा अंजाम दिए जाने दंगा-फ़साद, जेल से भागना और जेल अनुशासन और नियमों का उल्लंघन जैसे अपराधों के लिए सख्त सजा दी जा सके और जेलों की सुरक्षा मजबूत की जा सके।

इस आशय का फैसला मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। ऐसे में अब संशोधन करने के लिए एक बिल विधानसभा के बजट सत्र में लाया जाएगा।

इसके अलावा जेल अनुशासन का उल्लंघन करने के अपराध में कम-से-कम तीन साल की कैद और अधिक से अधिक सात साल या जुर्माने के प्रावधानों को मंज़ूरी दी गई है। अन्य फैसले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मैडीकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभागों के कामन काडर का विभाजन करने की मंजूरी दी। 

इसका उद्देश्य दोनों विभागों की कंट्रोलिंग आथारिटी और नियमों के विभाजन के द्वारा इन दोनों विभागों के बीच काडर के मामलों के साथ विवाद के हल में तेजी लाना है।

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