पंजाब की जेलों में सुरक्षा मजबूत करने और अपराध पर काबू पाने के लिए प्रिजन एक्ट में संशोधन को मंजूरी
इसके अलावा जेल अनुशासन का उल्लंघन करने के अपराध में कम-से-कम तीन साल की कैद और अधिक से अधिक सात साल या जुर्माने के प्रावधानों को मंज़ूरी दी गई है। अन्य फैसले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मैडीकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभागों के कामन काडर का विभाजन करने की मंजूरी दी।
इसका उद्देश्य दोनों विभागों की कंट्रोलिंग आथारिटी और नियमों के विभाजन के द्वारा इन दोनों विभागों के बीच काडर के मामलों के साथ विवाद के हल में तेजी लाना है।