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ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर हिंडन नदी के पास अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त जांच करवाई तो 10 अक्षर निकले जिम्मेदार अब नपेंगे

ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर : हिंडन नदी के पास अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, जांच करवाई तो ये 10 अफसर निकले ज़िम्मेदार, अब नपेंगे
ग्रेटर नोएडा | 2 दिन पहले |

Tricity Today | ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण
Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा में हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में ग्राम तुगलपुर हल्द्वानी में अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण अफसरों पर कार्रवाई होगी। ग्रेटर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया, 29 जुलाई 2024 को पारित आदेश के तहत न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों की लापरवाही की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति ने जांच करके रिपोर्ट मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सौंपी है। तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया है।
विवादित क्षेत्र पर निर्माण की अनुमति कैसे मिली?
न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका में यह सवाल उठाया गया कि जब यह क्षेत्र प्रतिबंधित है, तो इसके बावजूद निर्माण कैसे जारी रहा। न्यायालय ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिया कि वे शपथपत्र दायर करें और बताएं कि किन परिस्थितियों में यह अवैध निर्माण जारी रहा और कौन से अधिकारी इस मामले में जिम्मेदार हैं। इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी पूछा है कि अवैध निर्माण के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है।
जांच समिति का गठन
न्यायालय के निर्देशानुसार, प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया है, जिसमें कुल छह सदस्य शामिल हैं। इस समिति में चार अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के अलावा विशिष्ट कार्याधिकारी भी शामिल हैं, जिनका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि मामले की गहराई से जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। समिति को यह जांच करनी थी कि निर्माण कार्य कब शुरू हुआ और किसके आदेश से इसे अनुमति मिली।
ज़िम्मेदार अधिकारियों का स्थानांतरण समिति द्वारा जांच की प्रक्रिया में यह भी सामने आया कि मामले से जुड़े कई अधिकारियों का हाल ही में स्थानांतरण हुआ है, जिनमें श्रीपाल सिंह, रमेश चंद्र, एके सक्सेना, प्रवीण सलालिया, यशपाल सिंह, ब्रह्म सिंह, जितेंद्र कुमार, वैभव नागर, प्रभात शंकर और पीपी मिश्रा शामिल हैं। इन अधिकारियों की भूमिका की जांच की गई है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उनकी संलिप्तता किस हद तक थी। इन सभी अफ़सरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी गई है।अवैध निर्माण पर रोक
न्यायालय ने सभी पक्षों को निर्देश दिया है कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक विवादित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए। यह आदेश 12 अगस्त 2024 को जारी किया गया था और अभी तक स्थिति यथावत बनी हुई है।
अधिकारी और कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई
इस मामले में जांच के आधार पर जिन अधिकारियों और कर्मियों की लापरवाही पाई गई है, उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया गया है कि वह पूरी प्रक्रिया की निगरानी करे और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के आदेश जारी करे। यह मामला न केवल प्रशासनिक लापरवाही का प्रतीक है, बल्कि यह भी दिखाता है कि किस तरह से अवैध निर्माण कार्य जारी रह सकते हैं, जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा सख्त कदम नहीं उठाए जाते। प्राधिकरण अब दबाव में है कि वह जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे।

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