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जिला कलेक्टर ने गौशालाओं को आदेश दिया

जिला कलेक्टर ने सभी गौशालाओं को स्पष्ट आदेश दिया कि कोई भी गौवंश लेके आता है तो उसके लेने से मना नहीं करेंगे अगर ऐसा करते है तो सरकारी सहायता बन्द कर दी जाएगी तथा साथ ही सभी ग्राम पंचायतों को भी आदेश दिया कि किसी भी बेसहारा गौवंश को नजदीकी गौशाला में पहुंचाने की जिम्मेदारी सरपंच की रहेगी, इसलिए सभी ग्रामीण जागरूकता का परिचय देते हुए सरपंच को बताए, अगर सरपंच द्वारा गौवंश ले जाने से मना करते है तो जिला कलेक्टर को अवगत कराएं ताकि आवश्यक कार्यवाही कर सके।।

जिस किसी ग्राम पंचायत में आवारा गोवंश घूम रहा है, तो सरपंच ऐसे गोवंश को नजदीक की गौशाला में भिजवा लेटरपैड पर लिख कर देंगे। अगर संचालक मना करते हैं तो उनको अनुदान सहायता नहीं मिलेगा।
संयुक्त निदेशक
पशुपालन विभाग।

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