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महाविद्यालयों के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए

रतलाम । रतलाम जिले में समस्त महाविद्यालयों के संचालन के संबंध में कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।

जारी किए गए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कक्षाओं का संचालन प्रतिदिन 50 प्रतिशत विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ किया जाएगा। विद्यार्थी संख्या अधिक होने की स्थिति में प्रत्येक स्तर पर कोविड 19 के सुरक्षा मानकों के आधार पर पृथक-पृथक समूह (बेच) बनाकर प्रायोगिक एवं शैक्षणिक कार्य किया जाएगा। विद्यार्थियों की उपस्थिति स्वैच्छिक होगी। छात्र-छात्राओं के घोषणा पत्र एवं माता-पिता, अभिभावकों की लिखित सहमति के आधार पर उपस्थिति स्वीकार्य होगी जो पूरे सत्र के लिए मान्य होगी। महाविद्यालय में सभी सामूहिक गतिविधियां जैसे प्रार्थना, खेलकूद, स्वीमिंग आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी स्थिति में कोविड अनुशासन से विलग होकर विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो, इस बात की निगरानी रखी जाएगी। छात्रावास खोलने की अनुमति नहीं होगी। पुस्तकालयों का संचालन केवल पुस्तकों के आदान-प्रदान के लिए होगा। विद्यार्थी आपस में नोट्स का आदान-प्रदान नहीं कर सकेंगे। अध्यापन कक्षों के दरवाजे व खिडकी खुले रखे जाएंगे जिससे वायु का संचार हो सके। अध्यापन कक्ष एवं महाविद्यालय परिसर में कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी (फिजिकल डिस्टेंसिंग) का पालन किया जाएगा। फेस मास्क, कवर का उपयोग अनिवार्यतः किया जाएगा। हैंड सेनेटाईजर एवं थर्मल स्कैनिंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। शिक्षको, कर्मचारियों, विद्यार्थियों को परिचय पत्र लाना अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त निर्देश एवं जिला संकट प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए निर्णयानुसार सम्त प्रकार के महाविद्यालय (नर्सिंग, इंजीनियरिंग) का संचालन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार एवं कोविड गाईड लाईन का पालन करते हुए किया जा सकेगा।

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