logo

कार की पिछली सीट बेल्ट न लगाने और बाइक पर साइड मिरर न होने पर कटेगा चालान, देना होगा जुर्माना

नई दिल्ली। देश में बढ़ते सड़क हादसों के मद्देनजर अब ट्रैफिक नियमों को और भी सख्त किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट न लगाने और बाइक पर साइड मिरर न होने पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा।

बता दें कि शुक्रवार को लागू हुए नए यातायात नियमों के तहत अब अगर आप कार की पिछली सीट पर भी बैठे हैं तो सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। जबकि, दुपहिया वाहन में साइड मिरर लगाना अनिवार्य होगा। अगर इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन पाया जाता है तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है। 

भरना पड़ सकता है इतने रुपए जुर्माना - अधिकारियों ने कहा कि इस नियम का उल्लेख मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 दोनों में किया गया है। नए आदेशों के अनुसार दिल्ली यातायात पुलिस अब नियम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली में अभियान चलाएगी और जुर्माना भी लगाएगी।

 विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार में पीछे की सीट बेल्ट न लगाने के लिए 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और दोपहिया वाहन में साइड मिरर नहीं लगाने पर 500 रुपए का चालान काटा जाएगा।

126
18775 views
  
104 shares