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UP का प्राइमरी 69000 शिक्षक भर्ती मामला: SC ने 37,349 पदों पर नियुक्ति रोकने के दिये आदेश

लखनऊ/दिल्ली।  यूपी के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक पद के लिए हुई 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में शिक्षामित्रों ने यूपी हाईकोर्ट द्वारा दिये गये फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी थी।

शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 37,349 पदों को होल्ड करने का निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया था। हाईकोर्ट के कट ऑफ मार्क्स को लेकर दिये गए फैसले के विरुद्ध शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उक्त आदेश दिया।


दरअसल, लिखित परीक्षा के डेढ़ वर्ष बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार के कट ऑफ मार्क्स के निर्णय को सही ठहराया था। कोर्ट ने 65 और 60 प्रतिशत अंक के साथ रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया था, जबकि शिक्षा मित्रों की मांग थी कि भर्ती के लिए विज्ञप्ति के वक्त कट ऑफ मार्क्स का जिक्र नहीं किया गया था। इसलिए प्राथमिक शिक्षकों का चयन 45 और 40 प्रतिशत अंक के आधार पर ही होना चाहिए।

शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूपी सरकार को निर्देशित किया कि लिखित परीक्षा में शामिल शिक्षामित्रों के लिए 37,349 पदों पर भर्ती न करें। यद्यपि, कोर्ट ने अन्य बचे हुए पदों पर नियुक्ति जारी रखने का निर्देश दिया है।

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