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प्रदेश में सहायक शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाये जाने से मायूस हुए अभ्यर्थी

गोंडा। प्रदेश भर में 69000 शिक्षकों की भर्ती की काउंसलिंग बुधवार को शुरू हुई थी उसी बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्थगनादेश देकर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी।

 गोंडा में भी बुधवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में सहायक शिक्षक पदों के लिए अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग शुरू करायी थी। उसी दौरान हाई कोर्ट का स्थगनादेश आ जाने से काउंसलिंग प्रक्रिया रोक दी गयी। आला अफसरों ने निर्देश दिये कि सहायक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया रोक दी जाये। शिक्षकों की भर्ती पर रोक लग जाने से बड़ी संख्या में आये अभ्यर्थी निराश होकर वापस चले गये। 

गौरतलब है कि 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के दौरान चार सवालों के जवाबों को लेकर विवाद चल रहा है। इसे लेकर कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में चल रही 69000 सहायक शिक्षक भर्ती  प्रक्रिया पर स्टे दे दिया है। याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थी मुख्य रूप से चार सवालों के जवाबों से संतुष्ट नहीं हैं। यह स्थगनादेश हाईकोर्ट के जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने कई याचियों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने के बाद दिया। कोर्ट ने इसे बीती जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था, जिसे आज सुनाया। कोर्ट ने याचियों को विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।

आपत्तियों को सरकार यूजीसी (UGC) को प्रेषित करेगी व यूजीसी आपत्तियों का निपटारा करेगी। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।




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