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पुलिस आयुक्त का कार्यालय, विजयवाड़ा शहर प्रेस विज्ञप्ति निम्नलिखित कर्फ्यू नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आंध्र प

पुलिस आयुक्त का कार्यालय, विजयवाड़ा शहर
प्रेस विज्ञप्ति

निम्नलिखित कर्फ्यू नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आंध्र प्रदेश राज्य सरकार
मामले दर्ज करने के अलावा, सड़कों पर लौटने पर वाहनों को भी जब्त कर लिया जाता है
कर दिया है।
वर्तमान में कोरोना मामलों के व्यापक प्रसार को देखते हुए, वायरस का प्रसार नियंत्रण में है
भाग द.  18.01.2022 से 31.01.2022 रात 11 बजे तक
आंध्र प्रदेश राज्य अगले दिन सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू करेगा
सरकार ने फैसला किया है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के हित में पुलिस कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए
अधिकारी व कर्मचारी बिना बिजली पाखंड के अथक प्रयास कर रहे हैं।  इसलिए
विजयवाड़ा शहर के लोगों ने कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सभी पर कर्फ्यू लगा दिया
पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करें।  खासकर उन पर जो सड़कों पर घूमते नजर आते हैं
बिना लापरवाही के मामले दर्ज कर उनके वाहनों को सीज किया जा रहा है।
साथ ही कर्फ्यू के दौरान निर्धारित आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहें।
छूट प्राप्त सेवाओं के लिए ड्यूटी पास और आईडी  कार्ड के साथ-साथ चिकित्सा
मदद के लिए
जो लोग मेडिकल की दुकानों पर प्रति व्यक्ति और दवा खरीदने जाते हैं
प्रासंगिक चिकित्सा साख पर होना चाहिए।
- कर्फ्यू से लेकर अस्पताल, मेडिकल लैब, फार्मेसी सेक्टर के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक
मीडिया, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण सेवाएं, आईटी, आईटी
संबंधित सेवाओं के लिए पेट्रोल बैंक, बिजली, पानी की आपूर्ति, सफाई कर्मचारी
एक अपवाद बनाया गया था।
- आपातकालीन ड्यूटी पर न्यायाधीश, स्थानीय निकायों से संबंधित अदालत के कर्मचारी
कर्मचारियों को भी कर्फ्यू प्रतिबंधों से छूट है, लेकिन वे ड्यूटी पर हैं
के संबंध में पहचान पत्र दिखाना होगा।
- कर्फ्यू के दौरान गर्भवती महिलाएं, इलाज कराने वाले, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन
जो लोग बस स्टैंड से संबंधित क्रेडेंशियल्स यानी यात्रा . तक आना-जाना जारी रखते हैं
टिकटों के साथ-साथ मालवाहक वाहनों को दिखाकर गंतव्यों तक पहुँचा जा सकता है
कर्फ्यू में भी छूट दी गई।
- सार्वजनिक परिवहन वाहनों में यात्रियों और कर्मचारियों को उचित मास्क पहनना चाहिए,
इसका उल्लंघन करने वालों पर रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।  100 का जुर्माना लगाया जाएगा।  कोविड शर्तें
आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 उल्लंघन करने वालों के लिए प्रावधान करती है
से 60 तक, धारा 188 आई.वी.सी.  और अधिनियम के अन्य प्रावधान
तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।
उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत कार्य करने वालों के विरुद्ध कानूनी मामलों का पंजीकरण
नगर पुलिस आयुक्त ने कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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