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कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपये प्रति केस मिलेगी आर्थिक सहायता-उपायुक्त सिवाच

कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपये प्रति केस मिलेगी आर्थिक सहायता-उपायुक्त सिवाच
-आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मृतक मरीज के परिजनों को अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाईन करना होगा आवेदन
-30 दिन के अंदर राशि न प्राप्त होने वाली शिकायतों के निपटान हेतू बनाई गई है दो कमेटियां
सोनीपत, 09 जनवरी।  उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपये प्रति केस अनुग्रह सहायता देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए कोविड-19 के कारण मृतक मरीज के परिजनों को अंत्योदय सरल पोर्टल www.saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन करना होगा।
 उपायुक्त सिवाच ने बताया इसके लिए आवेदनकर्ता को सबसे पहले www.saralharyana.gov.in को ओपन करना होगा इसके बाद पोर्टल के होमपेज पर बाई और आपको Ex Gratia Assistance to Next of Kin of the Deceased by COVID-19 को लिंक मिलेगा जिसपर क्लिक करके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदनकर्ता https://saralharyana.gov.in/directApply.do?serviceId=1674 लिंक का प्रयोग कर सकता है।
 उपायुक्त सिवाच ने बताया कि ऐसे मृतक जिनकी मृत्यु कोविड-19 संक्रमण सत्यापित होने की तिथि के 30 दिनों के भीतर हो गई हो। ऐसे मृतक जिनकी मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण के उपचार हेतु अस्पताल में 30 दिनों से अधिक से अधिक भर्ती रहने के उपरांत हो गई हो। इसके अलावा ऐसे मृतक जिन्होंने कोविड-19 संक्रमित होने के 30 दिन के अंदर आत्म हत्या कर ली हो ऐसे सभी मृतकों के परिजन इस अनुग्रह सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
  इस योजना को परिवार पहचान पत्र से एकीकृत किया गया है। आवेदक को अपने आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र व कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की एक-एक प्रति लगानी होगी। उपायुक्त ने बताया कि आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर प्राप्त होने वाले दावों का निपटारा किया जाएगा। उपायुक्त द्वारा सत्यापन के बाद अनुग्रह राशि आवेदक को प्रदान की जाएगी।
 उपायुक्त ने बताया कि अगर किसी आवेदक को 30 दिन के अंदर अनुग्रह राशि नहीं प्राप्त होती है तो ऐसी शिकायतों के निपटान हेतू जिला में दो कमेटियां बनाई गई है। कमेटियों के विषय में जानकारी देते हुए उपायुक्त सिवाच ने कहा कि ग्रीवेंस रिडे्रसल कमेटियों में चेयरपर्सन सहित कुल चार लोग शामिल किये गये हैं। ग्रीवेंस रिडे्रसल कमेटी-1 के चेयरपर्सन के रूप में अतिरिक्त उपायुक्त को नियुक्त किया गया है, जिन्हें तीन सदस्य दिए गए हैं। इन तीन सदस्यों में सिविल सर्जन सोनीपत तथा बीपीएस मेडिकल कालेज फोर वूमन खानपुर कलां के प्रोफेसर डा. आनंद अग्रवाल और विषय विशेषज्ञ डा. शैलेंद्र राणा को शामिल किया गया है।
 दूसरी कमेटी नगर निगम क्षेत्र के लिए गठित की गई है, जिसके चेयरपर्सन स्वयं उपायुक्त सोनीपत हैं। साथ ही अन्य तीन सदस्य भी कमेटी में सम्मिलित किये गये हैं। इनमें चीफ मेडिकल ऑफिसर सोनीपत तथा बीपीएस मेडिकल कालेज फोर वूमन खानपुर कलां के प्रोफेसर डा. आनंद अग्रवाल और विषय विशेषज्ञ डा. शैलेंद्र राणा को शामिल किया गया है। उपायुक्त सिवाच ने कहा कि योजना के अंतर्गत कोरोना वायरस के मृतकों के परिजनों को 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
  एक कमेटी स्वयं उनके अध्यक्षता में और दूसरी कमेटी अतिरिक्त उपायुक्त के अध्यक्षता में बनाई गई है। जो इन शिकायतों का तुरंत निपटान करेगी। उन्होंने बताया कि पोर्टल से संबंधित ऑनलाईन आवेदन के संबंध में किसी भी जानकारी हेतु अंत्योदय सरल हेल्पलाईन नंबर 0172-3968400 पर संपर्क किया जा सकता है।

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