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बिना मास्क के कचहरी परिसर में नहीं मिलेगा प्रवेश गोरखपुर। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बिना मास्क के कचहरी परिसर में नहीं मिलेगा प्रवेश

गोरखपुर। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने दीवानी न्यायालय के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है।
आदेश के अनुसार अब न्यायालय कक्ष में एक समय में केवल 10 लोग ही प्रवेश करेंगे। न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्ति शारीरिक दूरी का पालन करेंगे। न्यायालय कक्ष में वहीं अधिवक्ता प्रवेश करेंगे जिनका मुकदमा नियत तिथि को लगा  हो। कोर्ट नाजिर प्रशासन की मदद से न्यायालय परिसर का समय समय पर सैनिटाइजेशन कराए और परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्ति का थर्मल स्कैनिंग कराए तथा न्यायालय कक्ष के दरवाजे पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करे। न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य है।

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