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*कलेक्टर को कदाचरण का दोषी पाया राज्य सरकार ने जारी किया नोटिस*होशंगाबाद- दो वर्ष पुराने मामले में होशंगाबाद के तत्काल

कलेक्टर को कदाचरण का दोषी पाया राज्य सरकार ने जारी किया नोटिस

होशंगाबाद : दो वर्ष पुराने मामले में होशंगाबाद के तत्कालीन कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को पाया गया कदाचरण का दोषी।
- कलेक्टर बंगले में  रात्रि 3 बजे तक तत्कालीन कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने तत्कालीन एसडीएम (डिप्टी कलेक्टर)  रवीश कुमार श्रीवास्तव को अनावश्यक रोका था और उनकी गाड़ी बंगले पर ही रखवा कर मोबाइल तक छीनने का प्रयास किया गया।
-  तत्कालीन कमिश्नर रवींद्र कुमार मिश्रा की जाँच रिपोर्ट में 15 सितम्बर 2019 को कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को कदाचरण का दोषी पाया गया था।
- कमिश्नर की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि कलेक्टर ने एसडीएम को अनावश्यक रोककर उन्हें अवैध रेत ले जा रहे डंपरों की जांच तत्काल नहीं करने दी गई।
-30 नवम्बर 2021 को दोषी कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन तथा अपील) नियम के अंतर्गत राज्य सरकार ने जारी किया नोटिस।
-आज विधानसभा में होशंगाबाद विधायक डॉ सीतासरन शर्मा के प्रश्न पर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया जवाब।

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