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हरियाणा में दिवाली पर इन जिलों में पटाखे बेचने और फोड़ने वाले सावधान, सरकार ने किये बैन

राज्य में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि दीपावली, गुरुपर्व और कार्तिक पूर्णिमा, क्रिसमस और नए साल पर अक्सर लोग आतिशबाजी करते हैं। कोविड-19 के बीच आतिशबाजी के वायुप्रदूषण से सर्दी के मौसम में बुजुर्ग, बच्चों व सह-रूग्णता वाले लोगों को सांस की समस्या हो सकती है। इसके साथ-साथ यह कोविड-19 के मरीजों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह दिशा निर्देश एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्देशों के अनुपालन में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 24 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि एनसीआर के सभी 14 जिलों भिवानी, रोहतक, सोनीपत, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत और रेवाड़ी में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि उपरोक्त निर्देश राज्य के उन सभी शहरों/कस्बों पर भी लागू होंगे जहां पिछले साल नवंबर के दौरान वायु गुणवत्ता का औसत खराब और उससे ऊपर की श्रेणी का था।

उन्होंने कहा कि जिन शहरों/कस्बों में वायु गुणवत्ता "मध्यम या कम" है, वहां केवल हरे पटाखे बेचे जा सकेंगे। इसके अलावा इन शहरों/कस्बों में दीपावली व अन्य त्यौहारों पर पटाखे फोड़ने का समय केवल रात 8 बजे से रात 10 बजे तक होगा।

छठ पूजा पर पटाखे फोड़ने का समय सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक रहेगा। जबकि क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर आतिशबाजी का समय आधी रात के आसपास 11.55 से सुबह 12:30 बजे रहेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उपरोक्त शहरों और कस्बों की सूची अलग से जारी करेगा। इसे अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा और जनता की जानकारी के लिए इसका प्रचार भी करेगा।

जिन क्षेत्रों में पटाखों के उपयोग और फोड़ने की अनुमति है वहां सामुदायिक फायर क्रैकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इन विशेष क्षेत्रों (सामुदायिक फायर क्रैकिंग) की संबंधित अधिकारियों द्वारा पहले से पहचान कर ली जाए तथा इसकी जानकारी लोगों तक प्रचारित की जाए। उन्होंने कहा कि शादियों और अन्य अवसरों पर केवल हरे पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति है।

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