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शर्तों के साथ कोरोना पाबंदियों की तिथि में इजाफा --डीसी ने फिर से जारी किए लगाई गई पाबंदियों व शर्तोके आदेश

फाजिल्का। जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पाल सिंह संधू ने कोविड कारण जिले में लागू पाबंदियों को 15 सितम्बर तक बढ़ा दिया है। उनके द्वारा जारी आदेशों अनुसार पंजाब में आने वाले लोगों को अपने पूरी तरह वैक्सीनेटड होने का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या उन को आरटीपीसीआर टैस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी।

यदि कोई इसके बिना पंजाब में आएगा तो उसका लाजिमी तौर पर रैपिड टैस्ट किया जाएगा। इसी तरह हवाई यात्रा करके आने वालों के लिए भी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देना लाजिमी किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों अनुसार अंदरूनी स्थानों पर 150 और खुले स्थानों पर 300 से अधिक लोगों की भीड़ करने पर रोक लागू रहेगी। यह भीड़ भी इस शर्त और की जा सकेगी कि संबंधी जगह की समर्थता से 50 प्रतिशत से अधिक भीड़ न हो।

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