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सरकारी प्रयोग के लिए मान्य होंगे नंबरदार और पंचायत सचिव से तस्दीक दस्तावेज: डीसी

डिप्टी कमिश्नर अरविंद पाल सिंह संधू ने लोगों की सुविधा के लिए एक आदेश पास करके कहा है कि दफ्तरी प्रयोग के लिए तसतावेजों और जमीनी रिकार्ड की तस्दीक करवाने के लिए नंबरदार और पंचायत सचिव की तस्दीक भी मानने होगी। इस के अलावा पटवारी, सरपंच, म्यूंसीपल काऊंसलर, चेयरमैन जिला परिषद, चेयरमैन ब्लाक समिति जिले में किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल, हैड मास्टर, अध्यापक और कोई भी सरकारी कर्मचारी जो दराखास्ती को निजी तौर पर जानता हो वह विद्यार्थियों के सर्टिफिकेट तस्दीक कर सकता है।

यह आदेश इसलिए पास किए गए हैं क्योंकि दाखिलों के कारण विद्यार्थियों को अपने सर्टिफिकेट तस्दीक करवाने की जरूरत पड़ती   है।

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