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जिले में कोचिंग संस्थान उपलब्ध क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा के साथ संचालित किये जाने के आदेश

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये पूर्व में जारी 15 जुलाई के कार्यालयीन आदेश की कंडिका क्रमांक-4 और 4 अगस्त के कार्यालयीन आदेश की कंडिका क्रमांक-9 में उल्लेखित शर्तो में आंशिक संशोधन करते हुये कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किये जाने की शर्तो पर जिले में कोचिंग संस्थान उपलब्ध क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा के साथ संचालित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं । 

यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है । प्रतिबंधित गतिविधियों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आम जनता को सम्बोधित है और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं एवं ना ही यह सम्भव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है।

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