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चायनीज मांझे की बिक्री एवं उपयोग पर पूर्णतया रहेगा प्रतिबंध भरतपुर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने आ

चायनीज मांझे की बिक्री एवं उपयोग पर पूर्णतया रहेगा प्रतिबंध
भरतपुर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने आदेश जारी कर जिले में चायनीज मांझे के उपयोग एवं विक्रय पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। 
आदेशों के तहत मकर संक्राति के अवसर पर होने वाली पतंगबाजी में धातुओं के मिश्रण, प्लास्टिक, सीसा व लोहे से निर्मित चायनीज मांझे के उपयोग से दोपहिया वाहनों, पक्षियों एवं विधुततंत्र के सम्पर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंगबाज को नुकसान की सम्भावना को मध्येनजर रखते हुये भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला मजिस्ट्रेट ने विद्युत संचालन को बाधारहित बनाये रखने, पक्षियों के लिये बडे पैमाने पर खतरा बन चुके चायनीज मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग पर भरतपुर जिले के अधिकारिता क्षेत्र में प्रतिबन्धित किया गया है। आदेशों के तहत उक्त आदेश की अवहेलना का दोषी पाये जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा। यह आदेश आगामी 12 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहेगा।

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