logo

कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों को 50 हजार की अनुग्रह राशि के लिये ई-मित्र के माध्यम से किये जायेंगे आवेदन भरतपुर। रा

कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों को 50 हजार की अनुग्रह राशि के लिये ई-मित्र के माध्यम से किये जायेंगे आवेदन


भरतपुर। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के नजदीकी परिजन एवं रिश्तेदारों को अनुग्रह राशि 50 हजार रूपये की सहायता दिये जाना का प्रावधान किया गया है। 
जिला कलक्टर हिमाशु गुप्ता ने बताया कि इस योजनान्तर्गत आवेदन ई-मित्र के माध्यम से किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि सहायता राशि के लिए मृतको के परिजन पात्र होंगे जिनकी कोविड-19 से ग्रसित होने के उपरान्त अस्पताल अथवा घर में मृत्यु हुई है तथा जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोविड-19 दर्ज है। उन्होंने कहा कि जिनकी मृत्यु कोविड जांच में पॉजिटिव आने की दिनांक अथवा क्लीनिकली कोविड पॉजिटिव पाये जाने के 30 दिवस के भीतर हुई है तथा ऐसे कोविड पॉजिटिव रोगी जिनकी मृत्यु निरंतर अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान हुई है भले ही वे नेगेटिव आ गये हो, भी पात्र होंगे। इस हेतु कोविड-19 मृत्यु का प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित अस्पताल द्वारा जारी किया गया हो अथवा कोविड से सम्बन्धित उपचार के दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे आवेदन के समय आवेदक का जनाधार आधार मृतक का कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक से आवेदक के संबंध का दस्तावेज आदि भी अपलोड कराने होंगे ई-मित्र संचालक द्वारा आवेदन का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

2
14642 views
  
3 shares